शर्मा ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पटवार भर्ती के लिए जनवरी, 2020 तथा संशोधित विज्ञापन जुलाई, 2021 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तत्कालीन विज्ञापन में योग्यता तथा आरक्षण संबंधित योग्यताओं के अनुसार हजारों ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा विज्ञापन की शर्तों में इस बात का हीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि आवेदन करते समय आवेदन की अन्तिम तिथी तक आपके पास ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि राजस्थान राजस्व मण्डल द्वारा पटवार भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु दोगुना अभ्यर्थियों को राजस्व मण्डल कार्यालय, अजमेर बुलाया जा रहा है। यह कार्य 21 फरवरी से 31 मार्च, 2022 तक चलेगा। राजस्व मण्डल कार्यालय द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा 20 जनवरी, 2022 को परिपत्र का हवाला देकर उस नियम को लागू करवाया जा रहा है, जिसमें इस नियम का उल्लेख है कि आवेदन करते समय उनके पास में ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोई भी नियम उस दिनांक से ही प्रभावी माना जाएगा, जिस दिनांक को उसका प्रकाशन राजपत्र अथवा कार्मिक विभाग के द्वारा किया जाएगा, उससे पूर्व की प्रक्रियाधीन भर्तियों पर यह नियम लागू नहीं होंगे। इसलिए शर्मा ने ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र में छूट देते हुए वर्तमान प्रमाण पत्र को मानते हुए उनको चयन सूची में शामिल करवाने की मांग की है।