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जयपुर

किर्गिस्तान से MBBS करने वाले अभ्यर्थी को बड़ी राहत, राजस्थान हाइकोर्ट ने दिए निर्देश

Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाइकोर्ट ने किर्गिस्तान से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी। राजस्थान हाइकोर्ट ने रविवार को आयोजित होने वाली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया।

जयपुरJan 12, 2025 / 11:58 am

Sanjay Kumar Srivastava

Kyrgyzstan MBBS Candidate Big Relief Rajasthan High Court Gave Permission
Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाइकोर्ट ने किर्गिस्तान से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थी को रविवार को आयोजित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा में शामिल करने को कहा है। हाइकोर्ट ने कहा कि चयन मेरिट के आधार पर होना है तो केवल तकनीकी आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रार्थी वर्ष 2019 में नीट में शामिल हुआ, लेकिन गुम हो गई थी मार्कशीट

न्यायाधीश समीर जैन ने चिन्मय उपाध्याय की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता विजय पाठक ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच किर्गिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई की। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से भारत में इंटर्नशिप और प्रेक्टिस के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा ली जाती है। वर्ष 2019 से नीट पास करने वालों की ही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा में शामिल किया जाता है। प्रार्थी वर्ष 2019 में नीट में शामिल हुआ, लेकिन मार्कशीट गुम हो गई।

एफएमजी परीक्षा में शामिल करने का निर्देश

एनटीई से मार्कशीट की मांग की, लेकिन नहीं मिली। मार्कशीट नहीं होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि प्रार्थी ने नीट काउंसलिंग का दस्तावेज पेश किया। इसके बावजूद परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्र को एफएमजी परीक्षा में शामिल करने को कहा है।

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