परिवादी भल्लाराम चौधरी ने अधिवक्ता ओपी मेहता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि परिवादी की ओर से ऑनलाइन जिगरा क्लासेज नाम से छात्रों को पढ़ाया जाता है। जिगरा नाम ट्रेडमार्क एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जबकि फिल्म बनाने वाली कम्पनी धर्मा प्रॉडक्शन ने हुबहू नाम से ट्रेडमार्क एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाने का आवेदन किया है।
अगली सुनवाई 14 को
जानकारी मिली कि 11 अक्टूबर को धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म जिगरा टाइटल रूबरू परिवादी के ब्रांड के जैसा ही है, जिसे रिलीज किया जा रहा है। इससे उसको आर्थिक नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिल्म पर आगामी आदेश तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।