बिना जन आधार नंबर नहीं बनेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब जन आधार नंबर जरूरी होगा। बिना इस नंबर के ये प्रमाण पत्र नहीं बन पाएंगे। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश केवल राजस्थान के निवासियों पर ही लागू होगा। बाहरी लोगों के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं होगी।
बिना जन आधार नंबर नहीं बनेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब जन आधार नंबर जरूरी होगा। बिना इस नंबर के ये प्रमाण पत्र नहीं बन पाएंगे। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश केवल राजस्थान के निवासियों पर ही लागू होगा। बाहरी लोगों के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं होगी।
प्रदेश में नगरीय निकाय या पंचायत या अन्य सक्षम स्तर पर जन्म, मृत्यु या विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके लिए आवेदक को अपना जन आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। जन आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में आवेदक को जन आधार के रजिस्ट्रेशन की स्लिप और उसका नंबर देना अनिवार्य होगा। दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य नहीं है। गौरतलब है कि जयपुर के दोनों नगर निगम रोजाना सैंकड़ों की संख्या में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अब तक लाइसेंस सहित कुछ आईडी प्रूफ लेकर ही यह प्रमाण पत्र जारी किए जाते थे, लेकिन अब जन आधार कार्ड की अनिवार्यता की गई हैं।
इसलिए जरूरी किया जन आधार कार्ड
साल 2019 में अशोक गहलोत सरकार ने जन आधार का सिस्टम शुरू किया था। राजस्थान के निवासियों के लिए बनाई गई इस यूनिक आई के जरिए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम का लोगों को फायदा मिलता है। एनएफएस के तहत राशन के गेंहू के वितरण में भी सरकार ने जन आधार अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज और जांचों के लिए भी जन आधार जरूरी कर दिया है। हालांकि कई लोगों ने जन आधार कार्ड नहीं बनवाया है, जिसके चलते जन्म—मृत्यु प्रमाण पत्र में इसकी अनिवार्यता की गई है।
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