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Court News: राजस्थान हाईकोर्ट ने चार बच्चों की विधवा मां को दी राहत, दिलाई नियुक्ति

Rajasthan High Court News: अधिवक्ता सुनील समदडिया ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल व्याख्याता भर्ती में मेरिट में आई। आरपीएससी ने दो से अधिक संतान होने के कारण 2018 में नियुक्ति से मना कर दिया।

जयपुरJan 28, 2025 / 08:45 am

Rakesh Mishra

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High Court News: हाईकोर्ट ने चार बच्चों के कारण स्कूल व्याख्याता पद पर नियुक्ति से वंचित अनुसूचित जाति वर्ग की विधवा को राहत दी है। कोर्ट ने विधवा-तलाकशुदा को अधिकतम दो संतान के प्रावधान से छूट का हवाला दिया। साथ ही, राजस्थान लोक सेवा आयोग से कहा कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति दी जाए।
न्यायाधीश समीर जैन ने सुनीता धवन की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। अधिवक्ता सुनील समदडिया ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल व्याख्याता भर्ती में मेरिट में आई। आरपीएससी ने दो से अधिक संतान होने के कारण 2018 में नियुक्ति से मना कर दिया। याचिकाकर्ता की दो बेटियां हैं और एक दिव्यांग सहित दो बेटे हैं।
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कोर्ट ने पूछा ऐसा सवाल

जब दो से अधिक संतान वाली विधवा को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है तो योग्यता के आधार पर नियुक्ति क्यों नहीं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वंचित वर्ग की महिला पर 4 बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि वह अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते याचिकाकर्ता को नियुक्ति दिलाना उचित समझता है, लेकिन इसे नजीर नहीं माना जाए। याचिकाकर्ता को सभी लाभ नियुक्ति की तारीख के बाद से ही मिलेंगे।

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