शहर में चल रहे 15 साल पुराने डीजल ऑटो रिक्शा बंद कर उन्हें जब्त करने के निर्देश परिवहन अधिकारियों को दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि पुराने डीजल ऑटो रिक्शा के मालिक अगर डी-रजिस्टर के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट (सीओडी) जारी किया जाएगा। इससे उन्हें नए वाहन क्रय करने पर नियमानुसार छूट मिलेगी।
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बैठक में जेडीसी ने कहा कि सांस्कृतिक जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों/आयोजनों पर सभी संबंधित विभागों का एकमत होना जरूरी होगा। बैठक में 13 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए एनएचएआइ को अनुमति के लिए लिखा गया है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट की ऊंचाई बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
जेडीए की ओर से अजमेर रोड बस स्टैंड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसे परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। अजमेर रोड बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए जेसीटीएसएल लो-फ्लोर बसों का संचालन करेगा।
बिना मानचित्र अनुमोदन के मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं। इन्हें चिह्नित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन और निर्माण पर कार्यवाही होगी।
पार्किंग और नो-पार्किंग जोन में संशोधन होगा। बीआरटीएस कॉरिडोर में रोड कट्स को कम करते हुए पैंसेंजर स्टैंड बनाए जाएंगे।
मिनी बस और जेसीटीएसल संचालित लो-फ्लोर बसें निर्धारित बस स्टॉपेज पर रुकेंगी। इसके लिए शहर के 144 शेल्टर की मरम्मत की जाएगी।