माना जा रहा है कि जेडीए जल्द ही सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सोमवार से जेडीए डिमार्केशन शुरू कर देगा। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी, 2025 को होगी। इसमें जेडीए सचिव भी मौजूद रहेंगे। दरअसल, इस सड़क को लेकर विजय कुमार बोयत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। इसके जवाब में जेडीए ने कोर्ट को बताया कि सड़क के दोनों ओर 274 व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है।
आदेश में ये कहा
झाड़खंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक सड़क 30 मीटर (100 फीट) चौड़ी रोड और खातीपुरा तिराहे से सी-जोन बाइपास पुलिया तक 48 मीटर (160 फीट) प्रस्तावित है। दो महीने के भीतर सड़क को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण और निर्माण से मुक्त करें और नियमानुसार सड़क की चौड़ाई करें।
अभी ये स्थिति
झाड़खंड मोड़ से खातीपुरा तक सड़क 22 से 25 मीटर तक ही चौड़ी है। एक-दो जगह 30 मीटर जरूर है। गौतम मार्ग तिराहे के पास 30 फीट ही है। उससे आगे चलने पर सड़क 40 मीटर की है। कुछेक जगह 48 मीटर चौड़ी जरूर है।
अब ये होगा
सड़क सीमा में आने वाले निर्माणों के मालिक और किराएदारों को जेडीए सात दिन में नोटिस जारी करेगा। कब्जाधारी व्यक्तियों की आपत्तियों को सुनकर जेडीए उनका निस्तारण करेगा। उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं, उसके आधार पर जेडीए कार्रवाई करेगा। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। –आनंदी, जेडीसी