– पहली बार अवैध शराब मिलने पर जहां 10 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था अब बढ़ाकर उसे 20 हजार रूपये कर दिया है।
– वहीं दूसरी बार अवैध शराब मिलने पर जहां 25 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था उसे बढ़ाकर 40 हजार रूपये कर दिया गया है।
– तीसरी बार में अवैध शराब मिलने पर 50 हजार रूपये जुर्माना किया जाता था उसे बढ़ाकर 75 हजार रूपये जुर्माना कर दिया गया है।
– चौथी बार में अवैध शराब मिलने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जायेगा।
मंत्री ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना ही सरकार की प्राथमिकता हैं। पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है, जहां यदि थाने में परिवाद दर्ज नहीं हो तो एसपी ऑफिस में परिवाद दर्ज होगा।
संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में डोडा पोस्त निषेध है। उन्होंने कहा कि डोडा पोस्त मध्यप्रदेश से राज्य में आता है। इसकी रोकथाम हेतु नारकोटिस विभाग कार्यवाही करता है। अब अवैध डोडा पोस्त तस्करी करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 6 महीने में 135 आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया है व 210 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। अब 33 जिलों में 43 चौकियां खोली जायेगी।