इसके अलावा आवेदन करने के बाद प्राप्त होनी वाली रसीद को दिखाकर चालान से बचा सकता है। बिना रसीद और हाई सिक्योरिटी नंबर मिलने पर पुलिस की ओर से चालान किया जाएगा।
राजस्थान वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से छूट 10 अगस्त तक दी गई थी। विभाग की ओर से छूट की अवधि नहीं बढ़ाई गई। ऐसे में अब रविवार से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों का ढाई हजार से लेकर करीब पांच हजार तक का चालान कट सकता है।
31 जुलाई तक 7.27 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई गई। इन 10 दिन में तीन लाख से अधिक वाहनों में और नंबर प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। ऐसे में करीब 10 लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं करीब 15 लाख वाहनों में अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है।