रोज करनी होगी स्क्रीनिंग
कोचिंग में आने पर स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाएगा। कोचिंगों को प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूचना संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी को देनी होगी।
सेनेटाइज करना होगा भवन
कोंचिंग खोलने से पहले पूरे भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी इत्यादि को सेनेटाइज करना होगा। हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों के आवागमन में इस्तेमाल करने वाले वाहनों को सेनेटाइज करना होगा। विद्यार्थियों को छह फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। साथ ही संस्थानों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे प्रशिक्षित नर्स एवं चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
आधे घंटे का रखना होगा अंतराल
एक बैच और दूसरे बैच के बीच में आधे घंटे का अंतराल रखना होगा। दोनों बैचों के बीच भवन को सेनेटाइज करना होगा। मास्क लगाना होगा। कोविड 19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों का ध्यान रखने के लिए संस्थान में कैमरों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोचिंग संस्थानों के स्टॉफ और विद्यार्थियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करना होगा। कैंटीन काउंटर के सेनेटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही उन्हें रोज एंट्री दी जाएगी।
अगल अगल करना होगा भोजन
संस्थान के पीजी, हॉस्टल के लिए भी एसओपी जारी की गइ है। एक कमरे में सिर्फ एक ही विद्यार्थी को रखना होगा। बड़ा कमरा होने पर अस्थाई रूप से पार्टिशन करने होंगे। हॉस्टल्स में मैस व्यवस्था अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को बाहर से खाना नहीं मंगवाना पड़े। विद्यार्थी सामुहिक रूप से भोजन नहीं करके अलग अलग भोजन करेंगे। साथ ही यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि एसओपी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्कूलों के लिए भी जारी हुए निर्देश
सभी सरकारी और निजी स्कूलों भी कक्षा 9 से 12 तक शिक्षण के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार खोले जा सकेंगे। कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता की तुलना में आधी से ज्यादा नहीं होगी। सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयें में अंतिम वर्ष की कक्षा ही शुरू हो सकेंगी। कक्षा 1 से आठ तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक फिलहाल बंद रहेंगी।