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जयपुर

Good News : स्पिनफैड के कर्मचारियों को अब मिलेगा नियमित वेतनमान, सहकारिता विभाग का आदेश जारी

Good News : सहकारी संस्थाओं में समायोजित स्पिनफैड के कर्मचारियों को अब नियमित वेतनमान मिलेगा। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया की आदेश जारी कर दिया गया है। इस नए आदेश से करीब 110 कर्मचारियों को लाभ होगा।

जयपुरOct 11, 2024 / 05:18 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Good News Rajasthan Spinfed Employees Now Get Regular Pay Scale Cooperative Department Order issued

राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक व अन्य

Good News : राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को बताया कि विभिन्न सहकारी बैंकों, जिला भण्डार, पीएलडीबी आदि सहकारी संस्थाओं में समायोजित किए गए स्पिनफैड के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अब उनकी योग्यता के अनुसार संबंधित संस्था में लागू नियमित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय किया गया है। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इस निर्णय से सहकारी संस्थाओं में काम कर रहे लगभग 110 कर्मचारी/श्रमिक लाभान्वित होंगे।

वर्ष 2017 में स्पिनफैड को अवसायन में लाया गया था

राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि स्पिनफैड को वर्ष 2017 में अवसायन में लाया गया था तथा इसके कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए इनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न सहकारी संस्थाओं में रिवर्स डेपुटेशन पर भेजा गया था।
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कर्मचारियों की मांग को राज्य मंत्री ने किया पूरा

राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि वर्ष 2020 में स्पिनफैड के कर्मचारियों/श्रमिकों को पातेय वेतन पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं में समायोजित किया गया था। स्पिनफैड एवं सहकारी संस्थाओं यथा बैंकों, भण्डार आदि के वेतनमान भिन्न होने के कारण इन्हें नियमित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा था। कर्मचारियों की इस सम्बन्ध में चली आ रही मांग को पूरा करते हुए अब इन्हें नियमित वेतनमान दिए जाने का निर्णय किया गया है।

नियमित वेतनमान का लाभ मिलेगा

राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस निर्णय से स्पिनफैड के कर्मचारी/श्रमिक द्वारा जिस दिन से सहकारी संस्था में समायोजित पद पर कार्यग्रहण किया गया है, उस दिन से 2 वर्ष के परीवीक्षाकाल में उस पद के लिए नियमानुसार फिक्स वेतन या पूर्व में मिल रहे पातेय वेतन में से जो भी ज्यादा हो, की दर से वेतन देय होगा। उन्होंने बताया कि दो वर्ष के सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए परीवीक्षाकाल के बाद संबंधित संस्था में लागू नियमित वेतनमान का लाभ मिलेगा।

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