प्रस्ताव के मुताबिक राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम 1951 की धारा 3 के तहत वाहनों पर देय कर में 7000 रूपए से अधिक के समस्त करों पर छूट दी गई है। मोटर वाहन कर और सरचार्ज में आंशिक छूट 15 जनवरी से 5 फरवरी 2023 कुल 22 दिन तक रहेगी।
गौरतलब है कि अन्य राज्यों से आने वाली यात्री बसों पर 1600 रूपए प्रतिदिन मोटर वाहन टैक्स लगता है तथा यह टैक्स न्यूनतम 5 दिन के लिए जमा कराना आवश्यक होता है। उर्स में आने वाली बसों का ठहराव न्यूनतम 7 दिन रहता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाहन की ओर से दिया जाने वाला कर 11200 रूपए तथा सरचार्ज 700 रूपए सहित कुल 11900 रूपए बनता है। उर्स के दौरान टैक्स में छूट को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से लिए गए फैसले से अब यात्री बसों को अब केवल 7000 रूपए ही कर के रूप में देने होंगे, इससे प्रति बस को 4900 रूपए की रियायत मिल सकेगी। गौैरतलब है कि अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स मद्देनजर अजमेर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है।