Rouse Avenue Court Delhi : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर सुनवाई 22 दिसम्बर तक टाल दी। समन के खिलाफ विशेष अदालत से गहलोत की याचिका खारिज होने के बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुक्रवार को पहली सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत दोनों ही पेश नहीं हुए, दोनों की ओर से पेशी से छूट देने का आग्रह किया गया। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने पेशी से छूट देने का आग्रह मंजूर कर लिया।
गजेन्द्र सिंह शेखावत के वकील विकास पाहवा कोर्ट में कह चुके कि मामले में अशोक गहलोत के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं, वहीं अशोक गहलोत पक्ष के वकील कह चुके हैं कि अशोक गहलोत ने एसओजी द्वारा उपलब्ध कराए तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए।
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