जयपुर। नगर निगम ग्रेटर के महापौर पद से बर्खास्त की जा चुकी डॉ. सौम्या गुर्जर की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। सौम्या की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर करने से पहले ही राज्य सरकार की ओर से एक केविएट दायर की गई है। इसमें अदालत से मांग की गई है कि सौम्या की ओर से याचिका पर कोई भी आदेश देने से पूर्व सरकार का पक्ष सुना जाए।
यह भी पढ़ेः आयुक्त से मारपीट मामले में महापौर सौम्या और तीन पार्षद निलंबित वहीं, इस मामले में डॉ. सौम्या गुर्जर का कहना है कि उन्हें अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली है। इसलिए उनकी ओर से कोई भी याचिका हाईकोर्ट में पेश नहीं की गई है। आदेश की प्रति मिलने के बाद ही वे अग्रिम कार्रवाई करेंगी। इधर, बर्खास्तगी के बाद आदेश की प्रति लेने के लिए पूर्व महापौर सौम्या डीएलबी के दफ्तर पहुंची।
गौरतलब है कि स्वायत शासन विभाग ने मंगलवार को जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उनके आगामी 6 वर्षों तक निकाय चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल, बीजेपी पार्षद शील धाभाई को निगम के मेयर का चार्ज सौंपा गया है।
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