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जयपुर संभाग के उपखंड कार्यालयों से संबंधित शिकायतें मोबाइल से हो सकेंगी दर्ज

संभागीय आयुक्त जयपुर सोमनाथ मिश्रा की पहल, अभी संभागीय स्तर व्हाट्सएप के जरिए ली जा रही है शिकायतें, अब उपखंड कार्यालय स्तर के लिए भी जारी किए मोबाइल नंबर

जयपुरNov 29, 2020 / 09:23 pm

surendra kumar samariya

जयपुर संभाग के उपखंड कार्यालयों से संबंधित शिकायतें मोबाइल से हो सकेगी दर्ज

जयपुर संभाग के उपखंड कार्यालयों से संबंधित शिकायतें मोबाइल से हो सकेगी दर्ज

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व्हाट्सएप नंबर के जरिए आमजन की समस्याओं का समाधान करने वाले संभागीय आयुक्त जयपुर ( Divisional Commissioner ) एक और नवाचार करने जा रहे है। अब जयपुर संभाग क्षेत्र में आने वाले 54 उपखंड कार्यालयों के स्पेशल मोबाइल नंबर (हेल्पलाइन) जारी किए गए है। इन नंबरों पर क्षेत्रीय लोग अपनी समस्याओं को फोनकर और लिखित भेजकर समाधान करा सकेंगे।
इसमें उपखंड कार्यालय में शिकायत को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। संबंधित को समाधान के बारे में भी बताया जाएगा। इससे लोगों को उपखंड कार्यालयों तक आना—जाना भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए व्हाट्सएप के प्रथम चार अंक सर्विस प्रोवाईडर के होगें। अंतिम 6 अंक उपखंड क्षेत्र के पिनकोड होगें। इससे आमजन को आसानी से याद भी रखेंगे। अभी तक संभागीय नियंत्रण कक्ष में व्हाट्सएप नंबर 9571200200 कर आमजन लिखित समस्या भेजकर समाधान पा रहे है। रविवार को संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।
मिनी सचिवालय भवन अब जी—6

संभागीय आयुक्त मिश्रा ( Divisional Commissioner of Jaipur Somnath Mishra ) ने बताया कि मिनी सचिवालय भवन को बढ़ाए जाने की योजना है। अभी तक ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 मंजिला भवन है, जिसे 6 मंजिला करेंगे। राज्य सरकार से अनुमति मिलने पर कार्य होगा। साथ ही भूमिगत पार्किंग भी तैयार किया जाना है। वहीं, जिला पूल में 10 मंजिला फ्लैट तैयार करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जा रहे हैं ।
ग्राम पंचायतों बैठकों की कार्यवाही होगी डिजिटल

ग्राम पंचायतों में हर माह 5 और 20 तारीख को ग्राम सभा व अन्य बैठकें होती है। अब सभी जिलों की ग्राम पंचायतों से बैठक कार्यवाही ई—मेल से प्राप्त कर निर्णयों की पारदर्शिता बनाए जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी तीये की बैठक में सरपंच, उपसरपंच, वार्डपंच, ग्राम सेवक एवं पटवारी आवश्यक से उपस्थित होंगे। मृतक के वारिसान का सजरा तैयार करें। मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। मृतक की पुत्रियों को रिलीज-डीड का प्रोफाॅर्मा उपलब्ध कराया जाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। इससे बाद में होने वाले विवादों को मौके पर निस्तारित किया जाएगा।

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