सरकार ने अब 31 अक्टूबर तक तारीख बढ़ाते हुए अधिकारी-कर्मचारियों से ऑनलाइन विवरण पेश करने को कहा है। इस संबंध में बुधवार को कार्मिक विभाग ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अचल संपत्ति का विवरण पेश करने की 29 जून को एक आदेश जारी कर 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपनी अचल संपत्ति का विवरण एसएसओ आईडी से “राजकाज” सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने को कहा था, जिस पर आधे कर्मचारियों ने 31 अगस्त तक अपना विवरण पेश नहीं किया था, जिस पर सरकार ने इस समय समयावधि को आगे बढ़ाते हुए 30 सितंबर तक कर दिया था।
अब एक बार फिर सरकार ने इस समयावधि को आगे बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर तक कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार के इस आदेश के बाद अधिकारी-कर्मचारियों को 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का विवरण पेश करना है। इनमें सभी नियंत्रित बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्था और राजकीय उपक्रमों में कार्यरच कर्मचारियों पर भी लागू हैं
चेतावनी के बावजूद नहीं हुआ असर
वहीं सरकार ने 29 जून को अपने आदेश में कर्मचारी अधिकारियों को आदेश दिया था कि वह अनिवार्य रूप से अपनी अचल संपत्ति का विवरण “राजकाज सॉफ्टवेयर” पर अपलोड करें और और जो भी कर्मचारी-अधिकारी अपनी अचल संपत्ति का विवरण नहीं देंगे। उनके वार्षिक इंक्रीमेंट, विजिलेंस क्लियर और पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके सरकार के आदेश ही कर्मचारी-अधिकारियों पर बेअसर साबित हो रहे हैं।