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जयपुर

कोरोना वायरस: प्रदेश में 31 मार्च तक धारा 144 लागू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए निर्देश

कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जयपुरMar 18, 2020 / 10:15 pm

Kamlesh Sharma

coronavirus: Section 144 applied in rajasthan

कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जयपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण से बचाव के उपायों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश के नागरिक इस महामारी के संक्रमण से बचे रहें। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को एकत्र नहीं होने की सलाह दी जाए।
सरकार ने अभिभावक-टीचर्स मीटिंग पर रोक, पुस्तकालय बंद
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से अभिभावक एवं टीचर्स मीटिंग (पीटीएम) पर रोक लगाई जाए तथा स्कूलों में नए प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावकों एवं बच्चों की उपस्थिति को भी रोक दिया जाए। उन्होंने सार्वजनिक एवं सरकारी पुस्तकालयों को भी 31 मार्च तक बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं।
विदेश से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से सीधे होटलों में ठहराकर करें स्क्रीनिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में फंसे राजस्थान के निवासियों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय से बात की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विदेशों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट के पास स्थित होटलों में ठहराकर उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए। इसके लिए तीन होटल चिन्हित किए गए हैं। जांच में लक्षण सामने आने पर ऐसे व्यक्तियों को 14 दिन तक पूरी तरह होम आईसोलेशन में रहने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही एयरपोर्ट पर उन व्यक्तियों के हाथ पर मुहर लगाई जाए। इसके अलावा उनके घर के बाहर भी इस संबंध में सूचना चस्पा की जाए ताकि आस-पड़ोस के लोग उनसे नहीं मिले और संक्रमण से बचे रह सकें।

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