भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक निजी जमीन मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राजकीय भूमि उपलब्धता के अनुसार आवंटित की जा सकेगी और केन्द्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक निजी जमीन ली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आयोजना विभाग पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसका मूल्यांकन करेगा और उसकी अन्य राज्यों की नीतियों से तुलना कर देश की सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी बनाएगा।सिविल एविएशन विभाग के शासन सचिव प्रीतम बी यशवंत, विशिष्ट शासन सचिव डॉ. मोहनलाल यादव एवं निदेशक केसरी सिंह ने प्रस्तावित पॉलिसी के लिए विभिन्न विभागों से अपेक्षित सहयोग एवं कार्यवाही से अवगत कराया।
इस दौरान वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन, आयोजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।