वर्ष 1992 से पहले थी यह व्यवस्था
वर्ष 1992 से पहले कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सेवा पूरी करने पर प्रमोशन पोस्ट का पे स्केल दिए जाने का प्रावधान था। छठा वेतन आयोग लागू किया गया। तक केंद्र सरकार ने अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) को संशोधित कर लागू किया। ACP के तहत 10, 20, 30 साल की सेवा पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान किया गया था। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2006 से छठा वेतन आयोग लागू करते समय सिलेक्शन स्केल की जगह अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) की व्यवस्था लागू की गई।
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ACP में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में आई कमी
बस राज कर्मचारियों के लिए मुसीबत शुरू हो गई। इसके तहत कर्मचारियों को 9, 18, 27 और स्टेट सर्विस को 10, 20, 30 साल की सेवा पूरी होने पर एक हायर पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सिलेक्शन ग्रेड से ACP में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में कमी आ गई।
अब पुन मिल सकेगा पदोन्नति पद का पे-लेवल
सीएम अशोक गहलोत ने ACP में दोबारा संशोधन करते हुए स्टेट सर्विस सहित सभी कर्मचारियों को 1992 में मंजूर की गई सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर 9, 18, 27 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, दूसरी और तीसरी पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा बजट में की थी। अब नई व्यवस्था में पदोन्नति पद का पे-लेवल प्राप्त हो सकेगा।
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