राजस्थान पुलिस सेवा (संसोधन) नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी किए। ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा के आदेश में लिखा है कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया।
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कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को दी चेतावनी
भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सोशल साइड एक्स पर आदेश की कॉपी अपलोड करते हुए लिखा कि राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पांच वर्ष की शिथिलता के नियम को खत्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है। क्या अब भी हम चुप रहे? कांग्रेस विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे। वहीं, राजस्थान युवाशक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज मीणा ने सरकार के आदेश को ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ कुठाराघात बताया है। उन्होंने छात्र हित में सीएम भजनलाल शर्मा से इस आदेश को रद्द करने की मांग की है।