नई नीति में पर्यटक वाहनों के लिए 22 सीटर या उससे अधिक क्षमता के वातानुकूलित लग्जरी कोच के संचालन पर मोटर वाहन कर में पूरी छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं, पर्यटन इकाई को रियायती दर पर बार लाइसेंस आबकारी नीति के अनुसार दिया जाएगा। पर्यटन इकाई की एप्रोच सड़क की चौड़ाई शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के नियमों में अनुसार रखनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट रखनी होगी।
सरकारी भूमि आवंटित की जा सकेगी
राजस्थान सरकार के पास 31 अक्टूबर 2024 तक निजी निवेश के लिए 1869 पर्यटन यूनिट प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए हैं। इनसे 23613 करोड़ का निवेश और 63 हजार 171 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली भूमि के क्षेत्रफल विस्तार के लिए उनकी जितनी भूमि होगी उसके 10 प्रतिशत तक राजकीय भूमि कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटित की जा सकेगी।
पर्यटन एवं हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा मिलने से यूडी टैक्स, बिजली दरें और भवन प्लान शुल्क औद्योगिक दरों पर लागू होंगे। ट्रेड, होटल व रेस्टोरेंट लाइसेंस 10 वर्ष और फायर एनओसी 3 वर्ष के लिए जारी होगी। वहीं 300 वर्ग मीटर से अधिक की हेरिटेज संपत्तियों को फ्री होल्ड पट्टे मिलेंगे।