सरकारी नौकरी के नाम की थी ठगी, आरोपी की पांचवीं बार जमानत खारिज
आरोपी के खिलाफ हैं 45 से अधिक केस
सरकारी नौकरी के नाम की थी ठगी, आरोपी की पांचवीं बार जमानत खारिज
जयपुर.सरकारी नौकरी के नाम पर कई लोगों से ठगी करने वाले कुख्यात आरोपी राजवीर सिंह राठौड़ की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी की यह पांचवी जमानत अर्जी खारिज हुई है। राजवीर सिंह राठौड़ को वर्ष 2018 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में झोटवाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालत में आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। वह बहुत समय से सलाखों के पीछे है। सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ 45 मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में जमानत अर्जी खारिज की जाए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने सरकारी नौकरी के नाम पर कई लोगों से प्रलोभन देकर धन प्राप्त किया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की गई। उल्लेखनीय है कि आरोपी मामला दर्ज होने के बाद फरार हो गया था। उसके खिलाफ पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था।
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