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जयपुर

नाबालिग से 20 दिन तक रोजाना बलात्कार करने वाले को 20 साल की जेल

अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उससे करीब 20 दिन तक बलात्कार करने के मामले में रजनीश कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है।

जयपुरAug 30, 2024 / 12:09 pm

Santosh Trivedi

rape court
जयपुर। पॉक्सो मामलों की जयपुर महानगर-प्रथम क्षेत्र स्थित विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उससे करीब 20 दिन तक बलात्कार करने के मामले में रजनीश कुमार को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही, दोषी पर पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से बलात्कार के मामले में उसकी सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती ।
विशेष लोक अभियोजक राजेश श्योराण ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के परिवार ने 6 मई 2022 को खो-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें रजनीश कुमार पर 4 मई को नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि रजनीश कुमार ने उसे डराकर बलात्कार किया।
बाद में उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे पंजाब स्थित फरीदकोट ले गया, जहां बीस दिन तक रखा और रोजाना बलात्कार किया। बचाव में अपराधी ने कहा कि पीड़िता और वह बस से पंजाब गए थे, लेकिन पीड़िता ने न रास्ते में किसी को इसकी जानकारी दी और न ही बाजार में शॉपिंग के समय पीड़िता ने शोर मचाया।

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