scriptCG Insurance Company: बीमा कंपनी देगी 60 हजार की क्षतिपूर्ति, 10 हजार जुर्माना भी.. जानें कैसे? | The insurance company will give compensation of 60 thousand | Patrika News
जगदलपुर

CG Insurance Company: बीमा कंपनी देगी 60 हजार की क्षतिपूर्ति, 10 हजार जुर्माना भी.. जानें कैसे?

CG Insurance: कंपनी ने विलंब से सूचना देने और दुर्घटना के समय स्कूटर पर तीन व्यक्तियों के सवार होने का आक्षेप लगाते हुए क्षति दावा निरस्त कर दिया।

जगदलपुरAug 22, 2024 / 02:26 pm

Laxmi Vishwakarma

CG Insurance
CG Insurance Company: जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा बुधवार को एक प्रकरण में आवेदक को इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 60 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपए का जुर्माना अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
यह भी पढ़ें
Hemchand Yadav University: अनोखा मामला.. पहले थे फेल, अब पुनर्मूल्यांकन में 26 विद्यार्थी हो गए पास…

जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है।

CG Insurance Company: इस वजह से कंपनी देगी जुर्माना

दरअसल ग्राम बकावंड निवासी प्रेमसुंदरी कश्यप ने वाहेगुरु मोटर्स जगदलपुर से एक एक्टिवा वाहन क्रय किया था। उक्त वाहन का बीमा विक्रेता के कहने पर आवेदक द्वारा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया गया था।
उक्त वाहन एक सडक़ दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। बीमा कंपनी द्वारा विलंब से सूचना देने और दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्तियों के सवार होने का आक्षेप लेते हुए आवेदक का क्षतिदावा निरस्त कर दिया था।
यह भी पढ़ें
CG Solarman: 11 साल तक घर नहीं जाने का संकल्प.. सोलर एनर्जी को प्रमोट करने IIT बॉम्बे के प्रोफेसर निकले स्वराज यात्रा पर

ऐसे उल्लंघन पर बीमा कंपनी को किया गया दंडित

CG Insurance Company: बीमा कंपनी द्वारा विलंब से सूचना देने इस तरह के उल्लंघन को बीमा कंपनी द्वारा यह दिखाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए कि न केवल बीमाधारक ने अधिनियम के उल्लंघन में वाहन का उपयोग किया है या उपयोग करने की अनुमति दी है।
बल्कि यह भी कि उसे जो नुकसान हुआ है वह इसी उल्लंघन के कारण हुआ है। इसके चलते बीमा कंपनी को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

Hindi News / Jagdalpur / CG Insurance Company: बीमा कंपनी देगी 60 हजार की क्षतिपूर्ति, 10 हजार जुर्माना भी.. जानें कैसे?

ट्रेंडिंग वीडियो