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CG Teacher Suspended: शराब पीकर नशे में धुत हेडमास्टर का वीडियो वायरल, BDO ने की कड़ी कार्रवाई उन्होंने सीईओ जनपद पंचायत बकावण्ड से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत डिमरापाल के सचिव गनपत नागेश के द्वारा स्थानीय संपरीक्षा से आडिट नहीं कराया गया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार/पुनरीक्षण कार्य नहीं करवाया गया। मूलभूत योजना और 15वें वित्त आयोग की राशि का
गबन किए जाने सहित विगत 8 माह में मात्र 4 से 5 दिवस ही ग्राम पंचायत में उपस्थित रहने एवं योजनाओं से संबंधित जानकारी पूछने पर अभद्र व्यवहार किए जाने के कारण गनपत नागेश सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड को निलंबित किया गया है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप गनपत नागेश सचिव ग्राम पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। गनपत नागेश सचिव पंचायत डिमरापाल जनपद पंचायत बकावण्ड को निलंबन अवधि में छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील, नियम 1999 के नियम, 13 के तहत नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।