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जगदलपुर

Bastar Crime: सरपंच को हुई जेल की सजा, निर्माण कार्य के नाम पर 55 लाख से ज्यादा रुपए किया तड़ीपार, SDM ने की कार्रवाई

Bastar Crime: सरपंच को पंचायत के निर्माण कार्य की राशि को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए, राशि पंचायत को तत्काल वापस करने या काम करवाने के लिए नोटिस जारी किया गया था किन्तु धन राशि वापस नहीं की।

जगदलपुरJun 29, 2024 / 12:17 pm

Kanakdurga jha

Bastar Crime
Bastar Crime: ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच मुंगई बघेल को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। एसडीएम बस्तर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन सरपंच मुंगई बघेल पर यह कार्यवाही की गई है। जिनके द्वारा ग्राम पंचायत, भानपुरी की वर्ष 2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23 की विभिन्न 54 निर्माण कार्य की राशि 55 लाख 42 हजार 875 रुपए को प्राप्त कर निर्माण कार्य नहीं कराया गया।
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एसडीएम कार्यालय द्वारा सरपंच को पंचायत के निर्माण कार्य की राशि को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए, राशि पंचायत को तत्काल वापस करने या काम करवाने के लिए नोटिस जारी किया गया था किन्तु धन राशि वापस नहीं की। इसके चलते न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बस्तर द्वारा मुंगई बघेल को पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए अधिक से अधिक 20 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। 26 जून से 16 जुलाई तक और राशि पंचायत को हस्तांतरित नहीं किए जाने तक सरपंच जेल में रहेंगी।

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