ये थे यूजीसी के निर्देश
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की शिकायतों के निराकरण के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने के के आदेश दिए थे। छात्रों की शिकायतों के लिए शिकायत निवारण विनियम-2023 को भी अधिसूचित किया था। इसके तहत प्रवेश सम्बंधी गड़बड़ी, फीस, सर्टिफिकेट वापस नहीं करना, उत्पीडऩ, परीक्षा संचालन में अनियमितता, छात्रवृति, दाखिले के लिए अलग से रुपयों की मांग, आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने समेत अन्य शिकायतें छात्र लोकपाल से सीधे कर सकते थे। 15 कार्य दिवस में शिकायत पर कार्रवाई करने का जिम्मा लोकपाल को सौंपा गया था।
सत्र नहीं होगा प्रभावित
विश्वविद्यालयों के डिफाल्टर घोषित होने के बावजूद वर्तमान सत्र में परीक्षा, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि, सभी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे में सत्र ऐसे ही चलेगा। इसलिए विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनकी शंकाओं का समाधान पहले की तरह होता रहेगा।