जबलपुर में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसके लिए यातायात विभाग को चालानी कार्रवाई के साथ वाहन मालिकों को नम्बर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी भराने के निर्देश हैैं। इधर यातायात विभाग केवल चालानी कार्रवाई करने में लगा हुआ है जोकि वाहन मालिकों को भारी पड़ रही है।
यह भी पढ़ें: एमपी के तीन जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर विभागीय लापरवाही के नतीजतन अभी भी वर्ष 2019 के पहले पंजीकृत 5 लाख 35 हजार वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लग सकी है। ये वाहन बिना नम्बर प्लेट के दौड़ रहे हैं।
ट्रैफिक डीएसपी संतोष कुमार शुक्ला इस संबंध में बताते हैं कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी हैं, उनके मालिकों से ऑनलाइन आवेदन भराए जा रहे हैं। चालानी कार्रवाई कर रहे हैं।
अप्रेल 2019 से लागू
अप्रेल 2019 से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद बिकने वाले वाहनों में यह नम्बर प्लेट लगाई गई। 1 अप्रेल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है लेकिन, प्रचार प्रसार के अभाव में अधिकतर वाहनों में यह नम्बर प्लेट नहीं लग सकी।
ऑनलाइन है प्रक्रिया
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एसएआइएम डॉट इन पर आवेदन करना होता है। यहीं पर ऑनलाइन शुल्क जमा होता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन मालिक को मैसेज आता है, जिसमें डीलर का नाम लिखा होता है। जानकारी के अनुसार डीलर्स के पास पर्याप्त मात्रा में हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट नहीं है। इससे वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है।