रेप-मर्डर में दोषी की मृत्युदंड की सजा उम्रकैद में बदलीrape-murder : राजधानी भोपाल के कमला नगर में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सुनाई सजा अंतिम सांस तक कारावास में रखने में बदल दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल और देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने फैसले में कहा, अपराधी के जीवन के शेष अवधि तक के लिए जेल में रखकर सामाजिक हित को संतुलित किया जा सकता है। अपीलकर्ता को 7 साल की बच्ची से रेप-मर्डर में भोपाल की ट्रायल कोर्ट ने दुर्लभतम मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
rape-murder : इसे चुनौती देते हुए अपील दायर की, कहा- दोषसिद्धि और जुर्माना इस आधार पर कि उसका मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, लेकिन इसका कोई गवाह या सबूत नहीं है कि अभियोक्ता को आखिरी बार आरोपी-अपीलकर्ता के साथ देखा गया था। उसका आपराधिक इतिहास भी नहीं था, इस पर ट्रायल कोर्ट ने विचार नहीं किया।
rape-murder : कोर्ट ने पहले किया आकलन, फिर फैसला
सुप्रीम कोर्ट के मोहिंदर सिंह (सुप्रा) मामले में फैसले का हवाला दिया। जिसमें कोर्ट को पहले खुद को संतुष्ट करना होगा। इसलिए, कोर्ट ने पहले आकलन किया कि ट्रायल कोर्ट की सजा सही थी या नहीं।
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