सेठी नगर गुप्तेश्वर निवासी हेमलता सिंह परिहार, इंदिरा बस्ती निवासी लता वानखेडे, पावन भूमि के पीछे निवासी रिचा सिरस्कर समेत पहाड़ी पर अवैध निर्माणकर्ता 16 लोगों की ओर से याचिका दायर की गई। कहा गया कि एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहाड़ी के अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए। इसके चलते प्रशासन ने उनके मकान भी हटाने के लिए नोटिस दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह के साथ अधिवक्ता राजेश सोनी ने तर्क दिया कि बरसात सिर पर है। ऐसे में हटाए जाने पर याचिकाकर्ताओं के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। जबकि विस्थापितों को खुली जगह में बसाया जा रहा है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। मामले क ो 2012 में दायर की गई मूल जनहित याचिका के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया गया। अब इस पर सुनवाई 2 जुलाई को होगी।