हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक को www.saim.in इन पर आवेदन करना होता है। यहीं पर ऑनलाइन शुल्क लिया जाता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन मालिक को मैसेज आता है, जिसमें डीलर का नाम लिखा होता है, जहां यह हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाई जानी है।
अप्रेल 2019 से अनिवार्य
अप्रेल 2019 से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी। इसके बाद जो भी वाहन बिके, उनमें हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट डीलर्स द्वारा लगाई गई। एक अप्रेल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए भी यह प्रक्रिया शुरू की गई है।
● प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं किया जाएगा जारी
● फिटनेस का प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा
● परमिट नहीं किया जाएगा आवंटित
जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी हैं, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कई वाहनों को जब्त भी किया गया है।
– संतोष कुमार शुक्ला, डीएसपी, ट्रैफिक
सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अनिवार्य है। इसके लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वाहन मालिकों से ऑनलाइन आवेदन कराए जा रहे है। यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी।
– जितेन्द्र रघुवंशी, आरटीओ
ये भी पढ़ें : 50 हजार के इनामी डकैत को पानी में ढूंढ़ने के बाद जंगलों में घुसी एमपी-राजस्थान की पुलिस
ये भी पढ़ें : रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रेल से बदल जाएंगे रेलवे के ये नियम