जबलपुर

‘पासपोर्ट’ को लेकर हाइकोर्ट का आदेश, रिन्यूअल के लिए नहीं चाहिए सहमति

passport: कोर्ट ने पासपोर्ट रीजनल कार्यालय भोपाल और सरकार को निर्देश दिए हैं कि आवेदन के आधार पर पासपोर्ट का नवीनीकरण करें।

जबलपुरJan 16, 2025 / 12:01 pm

Astha Awasthi

High Court

passport: पासपोर्ट को लेकर हाइकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। फिल्म अभिनेता नितीश भारद्वाज की बेटियां विदेश यात्रा पर जा सकेंगी। मप्र हाईकोर्ट ने आपत्ति खारिज कर कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण में पिता की सहमति अनिवार्य नहीं है। विदेश यात्रा मौलिक अधिकार है, इसलिए पासपोर्ट बनाने या नवीनीकरण से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने पासपोर्ट रीजनल कार्यालय भोपाल और सरकार को निर्देश दिए हैं कि बेटियों की संरक्षक आइएएस अफसर मां स्मिता भारद्वाज की ओर से प्राप्त आवेदन के आधार पर पासपोर्ट का नवीनीकरण करें।
नितीश का पारिवारिक विवाद कोर्ट में है। दो नाबालिग बेटियों के पासपोर्ट की मियाद 16 जनवरी को पूरी हो रही है, लेकिन पिता की आपत्ति के कारण नवीनीकरण नहीं हो रहा था। इस पर पत्नी स्मिता ने संरक्षक होने के नाते बेटियों की ओर से याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नमन नागरथ ने पक्ष रखा।

बुक लॉन्च के लिए जाएंगी इंग्लैंड

याचिका में बताया गया कि दोनों बेटियों को फरवरी में बुक लॉन्च के लिए इंग्लैंड जाना है। ऑक्सफोर्ड विवि के भारत महोत्सव में भागीदारी करनी है। नितीश की ओर से आपत्ति थी कि पारिवारिक विवाद का केस मुंबई फैमिली कोर्ट में चल रहा है। तलाक व बेटियों की कस्टडी का मुद्दा शामिल है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपत्ति संबंधित कोर्ट केसमक्ष उठाई जा सकती है।

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