हाई कोर्ट की एकलपीठ ने 23 अगस्त को राज्य सेवा परीक्षा 2019 के मामले में पीएससी को निर्देश दिए थे कि पहली मुख्य परीक्षा और बाद में हुई स्पेशल मुख्य परीक्षा के परिणामों को मिलाकर उनका नॉर्मलाइजेशन कर रिजल्ट जारी करें। एकलपीठ ने दो सौ से अधिक याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर मप्र लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि मुख्य परीक्षा में 1918 के साथ स्पेशल मेन्स में बैठे 2712 उम्मीदवारों के रिजल्ट को मिलाकर उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाए। पीएससी ने इस फैसले के विरूद्ध युगलपीठ के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।