Bhopal Gas Tragedy: एक महीने में हटेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा, नहीं तो नपेंगे अफसर
Bhopal Gas Tragedy : गैस त्रासदी के बाद फैक्ट्री के जहरीले कचरे को हटाने पर 2004 से लंबित याचिका में मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने विभागों को स्पष्ट आदेश दिए।
Bhopal Gas Tragedy : भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर का जहरीला कचरा एक महीने के भीतर हटाया जाए। इसके लिए सभी विभाग एक सप्ताह में संयुक्त बैठक में औपचारिकताएं पूरी करें। गैस त्रासदी के बाद फैक्ट्री के जहरीले कचरे को हटाने पर 2004 से लंबित याचिका में मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने विभागों को स्पष्ट आदेश दिए।
Bhopal Gas Tragedy : पीथमपुर में नष्ट होना है कचरा, स्थिति स्पष्ट करने के आदेश
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित विभागों के प्रमुख अफसरों पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने मामले में 6 जनवरी को अगली सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत व पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए।
Bhopal Gas Tragedy : कचरा निपटान के लिए तैयारी
मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी ने अदालत को बताया कि जहरीला कचरा पीथमपुर में नष्ट होगा। मंडल के पास 12 ट्रक हैं, जिनका उपयोग परिवहन के लिए कर सकते हैं।
Bhopal Gas Tragedy : तीन सप्ताह में प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन
1984 में गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस के रिसाव में 4 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई। परिसर के 350 टन जहरीला कचरे का निपटान नहीं हो सका है। केंद्र ने 126 करोड़ राज्य सरकार को दिए। राज्य सरकार ठेकेदार को 20% राशि का भुगतान कर चुकी, पर ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। सरकार ने 3 सप्ताह में प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है।
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