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जबलपुर

साध्वी को जमानत लेने के लिए चुकाने होंगे 90 लाख रूपए, जानें पूरा मामला

MP News: जबलपुर हाईकोर्ट ने श्रीराम जानकी मंदिर आश्रम छिंदवाड़ा के महंत की राशि गबन मामले में साध्वी लक्ष्मी दास को 90 लाख रूपए जमा करने का आदेश दिया है।

जबलपुरDec 21, 2024 / 04:16 pm

Himanshu Singh

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MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने श्रीराम जानकी मंदिर आश्रम छिंदवाड़ा के महंत की राशि गबन के मामले में साध्वी लक्ष्मी दास को 90 लाख रूपए सीजेएम कोर्ट में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की ओर से साफ किया है कि राशि जमा करने के बाद ही जमानत मिलेगी।

क्या है पूरा मामला


दरअसल, श्रीराम जानकी मंदिर आश्रम छिंदवाड़ा महंत कनक दास महाराज ने अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के बाद 2121 यज्ञ करने का संकल्प लिया था। जिसके लिए उन्होंने समाज से दान के माध्यम से 90 लाख की राशि एकत्रित की थी। तभी उनकी सड़क हादसे में 17 अप्रैल 2023 में मौत हो गई थी।


साध्वी लक्ष्मी दास पर राशि गबन का था आरोप


आरोप है कि महंत कनक दास महाराज के निधन के बाद साध्वी लक्ष्मी दास ने महंत का मोबाइल नंबर अपने नाम करा लिया और 90 लाख की राशि का गबन कर लिया। ये राशि साध्वी ने अपने भाई हर्ष और मित्र मनीष सोनी को ट्रांसफर कर दी। जिसके बाद छिंदवाड़ा की चौरई पुलिस थाने में आवेदकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई अन्य मामले में प्रकरण दर्ज कराया गया।

कोर्ट ने साध्वी को 90 लाख जमा कराने के दिए निर्देश


हाईकोर्ट ने श्रीराम जानकी मंदिर आश्रम छिंदवाड़ा महंत की राशि के गबन मामले में आरोपी साध्वी लक्ष्मी दास को 90 लाख रुपए सीजेएम कोर्ट में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि आवेदिका राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद जांच अधिकारी को दे दें। रसीद देते ही उनके अग्रिम जमानत दे दी जाएगी।
बीते दिनों ही राजधानी भोपाल से साध्वी का भाई हर्ष रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही लग्जरी कार भी बरामद की गई थी। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में आरोपी हर्ष रघुवंशी को राशि जमा कराने की शर्त पर जमानत दी है। इस दौरान कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि आरोपियों को देश छोड़कर जाने की इजाजत नही है।
इस पूरे मामले पर साध्वी और उसके भाई की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने पैरवी की और आपत्तिकर्ता श्याम सिंह रघुवंशी की ओर से अधिवक्त सुमित रघुवंशी ने पक्ष रखा है।

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