12 गबाहों का कराया गया परीक्षण- अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने प्रकरण में 12 सक्षियों का परीक्षण कराया। न्याय लेने पीडि़ता के मुख्य कथन उसके मरणासान कथन, फोरेंसिक रिपोर्ट तथा एमएलसी रिपोर्ट देहाती नालसी के परिशिलान के उपरांत आरोपी को दोषी ठहराया गया। इस प्रकरण में आरोपी मिथुन भाट एवं उसके पिता नानकराम भाट, माता कलावती भाट के विरुद्ध अपराध क्रमांक 874/22 धारा 294, 307, 498 ए, 34 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पुलिस द्वारा कायम किया गया था। जिसका विचारण प्रथम अपर सत्र न्यायालय इटारसी द्वारा करके आरोपी मिथुन भाट को दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया है तथा आरोपी के माता-पिता के विरुद्ध पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य के अभाव में उन्हें समस्त धाराओं से दोष मुक्त किए जाने का आदेश भी पारित किया गया है।