शिकायत मिलने पर की गई जांच
आपको बता दें कि जब कंपनी के बारे में इस तरह की खबरें आने लगी तो विभाग ने कंपनी के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था। इसके अलावा विभाग को कंपनी के खिलाफ शिकायत भी मिली थी। उस शिकायत के आधार पर जीएसटी ( GST ) की कमेटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी-प्रॉफिटीयरिंग (डीजीएपी) ने पीएंडजी के ऊपर कार्रवाई करना शुरू किया। जीएसटी विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने कंपनी के 15 नवंबर 2017 के बाद के बही-खातों की जांच की थी।
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250 करोड़ का लगा जुर्माना
इस जांच में कंपनी को दोषी पाया गया। जांच में पाया गया कि कंपनी जो उत्पाद बेचती है उनमें कुछ प्रोडक्ट पर बढ़ी हुई दर से ही GST लगाई जा रही थी, जबकि सरकार की ओर से 15 नंवबर 2018 से जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कंपनी अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रही थी, जिसके कारण कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है।
पीएंडजी में शामिल हैं ये प्रोडक्ट
आपको बता दें कि पीएंडजी के उत्पादों में कई प्रोडक्ट शामिल हैं जैसे- हेड एंड शोल्डर्स और पेंटीन शैंपू, शेविंग प्रोडक्ट जिलेट और टूथपेस्ट ओरल-बी, एरियल और टाइड वॉशिंग पाउडर और कॉस्मेटिक ब्रांड ओले का सामान भी इसी के तहत बाजार में बेचा जाता है।
कंपनी ने दी सफाई
सरकार की ओर से इस तरह के 178 प्रोडक्ट पर जीएसटी काउंसिल ने 15 नवंबर 2018 से जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की थी, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलने में लगी हुई थी। वहीं, इस जुर्माने के बाद पीएंडजी का कहना है कि उसने ग्राहकों को नेट बेनेफिट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया का पालन किया। कंपनी डीजीएपी को सहयोग करेगी और अपनी सफाई पेश करेगी।
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