ये भी पढ़ें:
बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनियों के कामकाज पर रोक, लगा 5 लाख का जुर्माना खारिज हो चुके आवेदन
हनीट्रैप में कमलनाथ के सीडी वाले बयान के आधार पर आरोपित महिलाओं ने आवेदन लगाया था। बयान के आधार पर सीडी व अन्य साक्ष्य पेश कराने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शनिवार को चार आरोपित उपस्थित हुए जबकि आरोपित आरती दयाल, ओमप्रकाश और अभिषेक की तरफ से हाजिरी माफी आवेदन प्रस्तुत हुए।
न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिए। आरोपित श्वेता स्वपनिल जैन न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई न उनकी ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ। इस पर कोर्ट ने उसका गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को 27 जुलाई से पहले उस गिरफ्तार करने को कहा है।
बता दें कि आरोप पर बहस होना थी, लेकिन आरोपितों के वकील ने इसके लिए समय ले लिया। उन्होंने न्यायालय से कहा कि वे मौखिक बहस के बजाय लिखित में बहस देना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। अगली सुनवाई 27 जुलाई 2024 को होगी।