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लापरवाही बरती तो भरना होगा 200 रुपये जुर्माना
हालांकि, कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी ये आदेश कोरोना वायरस की महामारी शुरू होने के 5 महीने बाद शहर में जारी किया गया है। फिलहाल, देर से दुरुस्त हुए पर कारगर दुरुस्त हुए, इस आदेश के तहत अब शहर में मास्क न पहनने, मास्क नीचे करके बात करने और सोशल डिस्टनसिंग के नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को 200 रुपए स्पॉट फाइन भुगतना होगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि, मास्क नहीं पहने एवं मास्क नीचे कर आपस में बातचीत करने के संबंध में स्पॉट फाइन के पुराने आदेश में संशोधित करते हुए स्पॉट फाइन की 200 रुपए नई राशि निर्धारित की गई है।
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इन जगहों पर खासतौर पर रहना होगा सतर्क
शहर के सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, फैक्ट्री आदि कार्यक्षेत्रों में मास्क न लगाने वाले व्यक्ति को 200 स्पॉट फाइन चुकाना होगा। सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य-क्षेत्रों में मास्क को मुंह से नीचे करके बात करने पर भी इतना ही जुर्माना वसूला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर आपस में व्यक्तियों द्वारा बात किए जाने पर भी 200 रुपए प्रति व्यक्ति स्पॉट फाइन देना होगा।
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कलेक्टर की शहरवासियों से अपील
कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक, अभियान चलाने का उद्देश्य लोगों में किसी भी तरह नियमों का पालन कराना उद्देश्य है। कलेक्टर ने उक्त निर्देश देते हुए कहा कि, लोंगो को सतर्क करना अब बेहद जरूरी हो गया है। अब मास्क नहीं पहनने या मास्क नीचे करके बात करना या किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर 200 रुपए स्पॉट फाइन भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि, कोरोना को कंट्रोल करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। शहरवासियों से अपील है कि, वो गाइड लाइन का सख्ती से पालन करें।