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इंदौर

सावधान: शराब पीकर ड्राइविंग तो एक साल तक नहीं चला सकेंगे वाहन

शराब के नशे में बढ़ती वारदातों को देखते हुए पुलिस का अच्छा कदम

इंदौरOct 12, 2023 / 05:29 pm

Mohammad rafik

सावधान: शराब पीकर ड्राइविंग तो एक साल तक नहीं चला सकेंगे वाहन

सावधान: शराब पीकर ड्राइविंग तो एक साल तक नहीं चला सकेंगे वाहन

इंदौर. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने अच्छा फैसला लिया है। अब शराब पीकर ड्राइविंग करते पकड़ाने पर चालानी कार्रवाई तो होगी। साथ ही उन्हें एक साल के लिए वाहन चलाने के लिए बैन कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था बुधवार से लागू हो गई है।पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने और पब से निकलकर विवाद करने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए हैं। अब रात में पब से निकलकर विवाद करने वालों और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती की जाएगी। नशे में वाहन चलाने वालों को बतौर सजा 1 साल के लिए वाहन चलाने से वंचित रखा जाएगा। देउस्कर के मुताबिक, पब में हुए विवाद रोड तक पहुंच रहे हैं। इस तरह के मामलों में नो बार जोन के तहत कार्रवाई करेंगे। यानी नशेड़ी को शहर के किसी पब में प्रवेश नहीं मिलेगा। केस दर्ज के बाद आरोपी की फोटो, मोबाइल नंबर, आइडी कार्ड की जानकारी सभी पबों में दर्ज हो जाएगी। पब संचालक सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोग पब में प्रवेश न करें। यदि ऐसे आरोपी पब में आते हैं और विवाद करते हैं तो विवाद करने वाले के साथ पब संचालक के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो, अगस्त में कनाडि़या थाना क्षेत्र में दुल्हे दीपक सौंधिया निवासी शांति नगर और चंदन नगर थाना क्षेत्र के धार रोड पर इंजीनियर अतुल जैन निवासी द्वारकापुरी की नशेडि़यों ने हत्या कर दी थी।
गरबा आयोजन स्थलों का निरीक्षण

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही धार्मिक आयोजनों, गरबा पंडालों और दशहरा मैदान में होने वाले आयोजनों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जोन- 2 के एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, जिन स्थानों पर पूर्व से गरबा और रावण दहन कार्यक्रम होते आए हैं, वहां पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा और लाइट की व्यवस्था का जायजा लिया है। जोन में करीब आधा दर्जन बड़े तो करीब 50 छोटे आयोजन प्रतिवर्ष होते हैं। इस बार अनुमति से कार्यक्रम होंगे। आउटर इलाके से शहर में आने वाली रोड पर विशेष चेकिंग अभियान चला रहे हैं।

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