ED ने किया विरोध
आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत का ईडी ने विरोध किया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा। वहीं कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ीं। कोर्ट ने दो टूक कहा कि सत्येंद्र जैन न ही मामले से संबंधित किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही देश से बाहर यात्रा करेंगे। जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रखने का औचित्य नहीं है. उससे किसी भी प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 30 मई 2022 को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
अदालत से हमें न्याय मिला- श्रेया जैन
सत्येन्द्र जैन की बेटी श्रेया जैन ने कहा कि हम हमेशा से जानते थे कि ऐसा होगा, यह केवल समय की बात है। हम बहुत खुश हैं कि अदालत ने हमें न्याय दिया है। दिवाली आने वाली है लेकिन मुझे लगता है कि इस साल यह हमारे लिए जल्दी आ गई। हम खुश हैं और हमारा बहुत उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ है।
पार्टी को मिलेगी नई गति
बता दें कि सत्येंद्र जैन को ऐसे समय जमानत मिली है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में सत्येंद्र जैन के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को प्रचार में नई गति मिलेगी। इससे पहले, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। अब सत्येंद्र जैन को मिली जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।