यही नही, युवक ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि, उसकी पूर्व पत्नी और उसके पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। वहीं, महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा है कि, उसके पुरुष होने की बात बेमानी है। उसे कुछ हार्मोनल संबंधी समस्या है, जिसका इलाज भी कराया गया था। उसने अपने पति को धोखा नहीं दिया है।
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पति का आरोप- मेडिकल में हुई पुष्टि
आपको बता दें कि, ग्वालियर के रहने वाले युवक की शादी 13 जुलाई 2016 को मुरैना की रहने वाली एक युवती से शादी की थी। पति का आरोप है कि, शादी के बाद युवती ने अपने पति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने दिए। लंबे समय तक जब ऐसा ही होता रहा तो पत्नी की इस बेरुखी से नाराज पति ने उसका मेडिकल करा दिया। पति ने बताया कि, मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि, जिस महिला से उसने शादी की असल में वो महिला ही नहीं है, बल्कि पुरुष है। इसके बाद युवक तलाक का आवेदन लेकर हाईकोर्ट पहुंचा। कुटुंब न्यायालय ने इस शादी को इसी साल 14 जनवरी को शून्य घोषित कर दिया था।
हाईकोर्ट में एक और मामला लंबित
ठीक इसी तरह का एक अन्य मामला भी हाई कोर्ट में लंबित है। भिंड की लड़की के महिला न होकर पुरुष होने के आरोप उसके पति ने लगाए हैं और उसके पकि ने भी हाईकोर्ट में शादी को शून्य घोषित करने की मांग की है।
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