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विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शनिवार को राज्यसभा सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के केस में सुनवाई की। इस सुनवाई में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को गवाही देने आना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने समन जारी कर 8 जनवरी को तलब किया है। सतीश सिकरवार दो बार से समय ले रहे हैं।
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2019 में दिग्विजय सिंह ने भिंड में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल पर आरोप लगाया था कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से रुपए लेकर भारत की जासूसी करते हैं। इस बयान को लेकर अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है।
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दिग्विजय सिंह अपने बचाव में साक्षी के रूप में सतीश सिकरवार को पेश करना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते सतीश सिकरवार ने अवधेश सिंह भदौरिया को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया था। सतीश सिकरवार भाजपा छोड़ कांग्रेस में आ गए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य को क्या अधिकार होते हैं, इस संबंध में सतीश की गवाही होनी है।