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ग्वालियर

अचलेश्वर ट्रस्ट मामले में 25 हजार के जमानती वारंट से तबल कलेक्टर

सुनवाई में अपना पक्ष नहीं रखने पर हाईकोर्ट का सख्त निर्णय, अगली सुनवाई दो अगस्त को

ग्वालियरJul 28, 2021 / 01:33 pm

Manish Gite

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ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह।

 

ग्वालियर. अचलेश्वर ट्रस्ट की अनिमितताओं पर निर्णय नहीं लेने के कारण ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर कलेक्ट्रर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (ias kaushlendra vikram singh) को 25 हजार रुपए के जमानती वारंट के तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी जिसमें अचलेश्वर ट्रस्ट में अपना पक्ष रखना होगा।

 

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ग्वालियर खंडपीठ में याचिकाकर्ता संतोष सिंह राठौर ने अचलेश्वर ट्रस्ट में हो रही आर्थिक अनियमितताओं को लेकर जनवरी-21 में याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने कलेक्टर (gwalior collector) को आदेश दिए थे कि वह इस मामले में तीन माह में जांच करें और रिपोर्ट के आधार पर फैसला ले, लेकिन इसके बाद भी कलेक्टर ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया। याचिकाकर्ता के वकील रामकृष्ण सोनी ने कहा, अब कोविड-19 संक्रमण लगभग खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद बाद भी कलेक्टर इस मामले में अंतिम फैसला भी नहीं ले रहे हैं। न ही जवाब पेश कर रहे है और न ही उनकी पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपस्थित हो रहे हैं।

 

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15 जुलाई को भी प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ था और कोर्ट ने समय दिया था कि अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखें नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को भी जब इस मामले में न तो प्रतिवादी और उनका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए तो कोर्ट ने 25 हजार रुपए के जमानती वारंट के साथ कलेक्टर को दो अगस्त को तलब किया है। याचिकाकर्ता संतोष सिंह राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करते कहा था कि अचलेश्वर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मंदिर निर्माण में मनमर्जी से पैसा खर्च कर रहे हैं। बिना टेंडर के निर्माण करा रहे हैं और इसके करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। इस मामले की जांच एसडीएम ने की थी।

 

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