पूर्व विधायक एवं तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष सलूजा पर एफआईआर
हनुमान टेकरी पर रैन बसेरा मामले में कैंट पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला
पूर्व विधायक एवं तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष सलूजा पर एफआईआर
गुना। भाजपा के पूर्व विधायक एवं नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र सलूजा पर विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में एक और एफआईआर कैंट पुलिस थाने में दर्ज हुई है। सलूजा के साथ हनुमान टेकरी ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण अग्रवाल समेत अन्य को भी आरोपी बनाया है। इससे पूर्व सलूजा के खिलाफ एक एफआईआर कुछ समय पूर्व सिटी कोतवाली में दर्ज हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दी थी। जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट से मिली सशर्त मिली जमानत खारिज हो सकती है। सलूजा पर आरोप है कि उन्होंने हनुमान टेकरी पर एक रैन बसेरा के निर्माण में अपनी विधायक निधि का दुरुपयोग किया था।
ये है मामला
सन् 2०11 में तत्कालीन विधायक राजेन्द्र सलूजा ने हनुमान टेकरी पर रेन बसेरा बनाने के लिए दस लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। इसके बाद वर्ष 2०12 में दस लाख रुपए और स्वीकृत किए गए। इस दौरान 25 लाख रुपए अलग से स्वीकृत किए थे, इस तरह कुल 45 लाख रुपए विधायक निधि से प्रदान किए थे। रेन बसेरा के निर्माण के लिए नगर पालिका परिषद गुना से भी 15 लाख रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति ली गई थी। हनुमान टेकरी पर नीचे बने रेन बसेरा पर 25 लाख रुपए स्वीकृत होने के बाद 36 लाख रुपए से अधिक का खर्चा निर्माण कार्य पर दिखाया गया।
कलेक्टर लाक्षाकार ने दिए थे एफआईआर कराने के आदेश
29 फरवरी को कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने इस मामले की सुनवाई कर पूर्व विधायक राजेन्द्र सिंह सलूजा और टेकरी ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण अग्रवाल के साथ-साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष त्रिवेणी सोनी, पीडब्ल्यूडी के ईई आरके अहिरवार, उपयंत्री आरके श्रीवास्तव, सहायक यंत्री पीके सक्सेना, नपा के तत्कालीन सीएमओ हरिओम वर्मा, पीएस बुन्देला, ईई आरबी गुप्ता, नगर पालिका के हरीश श्रीवास्तव, उपयंत्री सुनील कुमार जैन, अकाउन्टेन्ट सूर्य भानू झा से भी जवाब तलब किया था। इन सभी ने हनुमान टेकरी मंदिर रोड पर रेन बसेरा निर्माण कार्य तत्कालीन विधायक राजेन्द्र सलूजा के बताए गए स्थल पर टेकरी ट्रस्ट को कथित तौर पर दान में दी गई भूमि पर कराया जाना स्वीकार किया था। इसके साथ ही कलेक्टर ने विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में 45 लाख रुपए और 12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर से वसूल किए जाने और एफआईआर कराने के प्रभारी तहसीलदार सोनू गुप्ता और जिला योजना अधिकारी महेन्द्र नवैया को आदेश दिए थे।
ट्रस्ट के अन्य सदस्यों पर भी हुई एफआईआर
कैंट थाना प्रभारी एमएम मालवीय ने बताया कि जिला योजना अधिकारी महेन्द्र नवैया की शिकायत पर पूर्व विधायक सलूजा के साथ-साथ हनुमान टेकरी ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण अग्रवाल समेत अन्य सदस्यों के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय के आदेश के बाद कैंट पुलिस थाने ने भादंसं की धारा 42०, 4०9, 7 (ग) भ्रष्टाचार अधिनियम 12०(बी)227(ब) के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में विवेचक एसडीओपी गुना राजेन्द्र रघुवंशी ने बताया कि इसकी जांच में और भी नाम आरोपियों के आएंगे।
–
सलूजा और उनके परिजनों पर अभी तक हुई कार्रवाई
-विधायक निधि से सनाढ्य धर्मशाला का निर्माण कराया, उसके बाद उन पर चार सौ बीसी का मामला कोतवाली में दर्ज हुआ।
-नगर पालिका अध्यक्ष के पद से हटाया गया।
-उनके परिजन के नाम स्कूल पर जमीन नापने पहुंची थी प्रशासनिक टीम
-उनके फैक्टरी पर जांच करने पहुंचे थे अफसर।
-चौधरन कॉलोनी स्थित मकान को नापने पहुंची थीं टीम
-उनके भाई के नाम बने होटल पर चली जेसीबी।
-एक जमीन मामले में उनके वृद्ध माता-पिता पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।
–
ये है पूरा मामला
दरअसल अक्टूबर 2009 में तत्कालीन विधायक राजेन्द्र सलूजा ने दुर्गा कालोनी में रैन बसेरा बनाने के लिए एक प्रस्ताव अनुशंसा करके कलेक्टर को भेजा था, जिस पर जिला योजना समिति ने प्रस्ताव को स्वीकृति देकर चार लाख रुपए की राशि मंजूर की थी। पीडब्ल्यूडी को यह काम कराना था। नियमानुसार रैन बसेरा का निर्माण भी नहीं हुआ, इस राशि का दुरुपयोग भी हो गया। जांच के बाद जिला सां ियकी एवं योजना अधिकारी महेंद्र कुमार नबैया पुत्र कृष्ण लाल नबैया की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने नपाध्यक्ष सलूजा सहित सेवानिवृत्त एसडीओ आरईएस विनोद बिहारी सक्सेना,उपयंत्री आरईएस अरुण भारद्वाज, ईई पीडब्ल्यूडी आरके अहिरवार, सहायक यंत्री पीडब्ल्यूडी प्रदीप कुमार सक्सेना, उपयंत्री एसके सोरी पर आईपीसी की धारा 420ए 197ए 198 और 120 आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने सलूजा आदि पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत धारा 3०9 की एक और धारा बढ़ाई है।
Hindi News / Guna / पूर्व विधायक एवं तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष सलूजा पर एफआईआर