नई शस्त्र पॉलिसी के तहत इन लोगों को नहीं मिलेगा असलहा का लाइसेंस, ये है बड़ी वजह
यूपी में रोक हटने के बाद से शस्त्र लाइसेंस (arms license) के आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो गई है। योगी सरकार ने यूपी में 2013 से शस्त्र लाइसेंस (gun license) बनवाने की प्रक्रिया पर रोक हटाई थी।
नई शस्त्र पॉलिसी के तहत इन लोगों को नहीं मिलेगा असलहा का लाइसेंस, ये है बड़ी वजह
ग्रेटर नोएडा. यूपी में रोक हटने के बाद से शस्त्र लाइसेंस (arms license) के आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो गई है। योगी सरकार ने यूपी में 2013 से शस्त्र लाइसेंस (gun license) बनवाने की प्रक्रिया पर रोक हटाई थी। नए शस्त्र लाइसेंस के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं (apply for gun license)। लाइसेंस के आवेदन को लेकर कागजात व अन्य प्रक्रिया को लेकर लोगों का सवाल रहता है। (how to apply for arms license in uttar pradesh। आवेदन के बारे में पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे है।
बंदूक और राइफल की कीमत है 38 हजार, जानिए क्या है पिस्टल और रिवाल्वर के रेट प्रशासन ने किए आवेदन निरस्त यूपी में शस्त्र लाइसेंस पर लगी रोक को यूपी सरकार ने सितंबर माह में वापस लिया था। उसके बाद में 16 अक्टूबर को यूपी मेंं नए शस्त्र लाइसेंस बनने (arms license) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा असलहा बाबू की माने तो पुराने आवेदकों के आवेदन को निरस्त कर दिए गए है। ऐसे करीब 1 हजार से ज्यादा आवेदन फार्म निरस्त किए गए है। अब इन्हें नए तरीके से आवेदन करने होंगे। यह केवल ग्रेटर नोएडा में ही निरस्त नहीं किए गए है। बल्कि पुराने आवेदन फामर् गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर समेत वेस्ट यूपी के अन्य जिलों में पुराने आवेदन फार्म निरस्त किए गए है। प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत दौबारा से शस्त्र लाइसेंस लेने वालों को अप्लाई करना होगा।
फीस बढ़ोत्तरी भी है एक वजह दरअसल में आयुध नियमावली के अनुसार सरकार ने लाइसेंस की प्रक्रिया में तो बदलाव किया है, साथ ही फीस में भी बढ़ोत्तरी की गई है। लाइसेंस की फीस भी कई गुनी हो गई है। इसकी भी है एक वजह है कि दौबारा से आवेदन करना जरुरी होगा।
आॅनलाइन भी कर सकते है आवेदन शस्त्र लाइसेंस (pistol/revolver license) के लिए यूपी में रोक हटने के बाद में जिला प्रशासन के पास आवेदकों की भीड़ पहुंच रही है। आयुध नियमावली 2016 के अनुसार आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। साथ ही असलहा आॅफिस जाकर मैन्यूअल भी फार्म जमा कर सकते है।
ये जमा करने होंगे कागजात लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को आवेदन फार्म के साथ में हैसियत प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जन्म, आय, आयु, जाति प्रमाण के अलावा ID प्रूफ देना होगा। साथ ही हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना जरुरी है। साथ ही यह भी बताना होगा कि कौन सी गन आवेदक ले रहा है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ-साथ पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न (INOME TAX RETURN) की भी पूरी जानकारी देनी है।
प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि पुराने आवेदन कैंसिल कर दिए गए है। साथ ही जिनके खिलाफ कोर्ट में अपराधिक मामले विचाराधीन है, उनके लाइसेंस भी नहीं बनाए जाएंगे।