इस वजह से नहीं ली शपथ
अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के एक केस में चार साल की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के कारण उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। अफजाल अंसारी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी थी सदस्यता
14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सदस्यता वापस लौटा दी थी पर साथ ही इन पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी थीं। सीट से जीत का सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही अफजाल अंसारी सांसद तो बन गए। लेकिन शपथ ना ले पाने के कारण उनके अधिकार सीमित ही हैं। या यूं कहे वो महज़ डमी सांसद जैसे ही हैं। क्योंकि नियमों के मुताबिक चुने हुए उम्मीदवारों के पास शपथ लेने से पहले सीमित अधिकार होते हैं। वो संसद की किसी बहस का हिस्सा नहीं बन सकते, यहां तक कि संसद की चर्चा में शामिल होने या संसद में कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी उनके पास नहीं होताा है।