Gonda News: आयुक्त देवीपाटन मंडल ने न्याय पीठ बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के आधार पर उपनिदेशक महिला कल्याण को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल वन स्टॉप सेंटर में संरक्षित एक पीड़ित बालिका के मामले में देरी और उप निदेशक की गैर-उपस्थिति का मुद्दा उठाया गया था। आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि बिना अवकाश स्वीकृति मुख्यालय छोड़ना कर्तव्य हीनता की श्रेणी में रखा है। न्याय पीठ से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी अधिकारी को किसी भी न्यायालय, फोरम या आयोग रिपोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बाध्य करना विधि के अनुरूप नहीं है। वहीं दूसरी ओर 25 नवंबर को दूरभाष के माध्यम से उप निदेशक नरेन्द्र प्रताप सिंह को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने आश्वासन तो दिया। लेकिन देर रात तक न तो वे पहुंचे और न ही उनका फोन उपलब्ध था। उन्होंने उस दिन का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं कराया था। जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा।
तीन दिनों के भीतर नोटिस का जवाब न देने पर होगी कार्रवाई
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि उपनिदेशक तीन दिनों के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को अधिकारियों के अनुशासन और कर्तव्य पालन को सुनिश्चित करने के एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। आयुक्त ने सितंबर 2024 में भी मंडलीय अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस प्रकरण का हवाला देते हुए अधिकारियों को नियमों के पालन की सख्त हिदायत दी है।