गोंडा जिले के मनकापुर कस्बा की रहने वाली गुरबचन कौर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके ससुर मोहर सिंह ने कस्बा के मोहल्ला भगत सिंह नगर में मकान का निर्माण कराया था। मकान के एक हिस्से में गुरुद्वारा भी है। आरोप है कि 13 सितंबर, 2023 को मनकापुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह और अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय तथा अन्य लोगों के साथ पहुंचे और धमकी दी कि मकान खाली कर दो। इस मकान को राजा भैया ने खरीद लिया है। पीड़ित ने अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर इसकी सूचना दिया। मामले में एएसपी ने सीओ मनकापुर को जांच का आदेश दिया। क्षेत्राधिकारी की जांच के पहले ही 15 सितंबर को अपराध निरीक्षक अरुण कुमार राय 15 पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। गुरुद्वारा खाली करने के लिए धमकी देने लगे। इसके ठीक दूसरे दिन कानपुर के इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट लालनगर निवासी कुलवंत कौर, उनके बेटे जसविंदर सिंह, फैजाबाद के मनिंदर पाल, अंग्रेज सिंह, सहदेव यादव, अमन यादव, इरफान खान, रिजवान खान, सुधीर कुमार सिंह और अरुण कुमार राय ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर मकान पर कब्जा कर लिया। पुलिस में पीड़ित पक्ष की सुनवाई न होने पर हाई कोर्ट में अपील किया। हाईकोर्ट निबंधक कार्यालय ने एसपी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरोपी तत्कालीन कोतवाल सुधीर सिंह अपराध निरीक्षक अरुण राय को जिला बदर करने का आदेश दिया था। इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद तथा दो निरीक्षक समेत 12 लोगों को नामजद किया गया है।
पुलिस सांसद के समर्थकों पर इस संबंध में पीड़ित गुरबचन कौर ने बताया कि मनकापुर के मोहल्ला भगत सिंह नगर में उनका मकान व गुरुद्वारा है। 13 सितंबर, 2023 को सांसद के समर्थकों के साथ मिलकर सुधीर सिंह और अरुण राय ने उसपर कब्जा करा दिया।