यह नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है। राज्य में शराब की बिक्री को लेकर मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए कई संशोधन पेश किए गए थे। जिसमें से योगी सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक्साइज एक्ट 1910 में संशोधन किया था, जिससे पड़ोसी राज्यों से शराब के आयात की जांच की जा सके।
यह भी पढ़ें-दलित प्रदर्शनकारियों के लिए डिप्टी CM मौर्या ने किया ऐसे शब्दों का प्रयोग कि मचा बवाल योगी सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे राज्य से एक से ज्यादा शराब की सील बंद बोतल लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होता है तो उसे पुलिस जांच का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि नोएडा और गाजियाबाद के लोगों द्वारा दिल्ली से सस्ती दाम पर शराब खरीदना आम बात है।
नए कानून के मुताबिक, दूसरे राज्य से यूपी में शराब सप्लाई करने पर इसे गैर-जमानती अपराध माना जाएगा और शराब ले जा रहे व्यक्ति को 5 हजार रुपए जुर्माने के साथ-साथ अधिकतम 5 साल की जेल भी हो सकती है, लेकिन यह नया नियम खुली बोतलों पर लागू नहीं होगा।
यह भी देखें-पत्रिका बुलेटिन के लिए क्लिक करें गाजियाबाद जिले के एक्साइज अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि संशोधित कानून के तहत एक बार में दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में शराब की एक ही बोतल लाने की अनुमति है। अगर कोई एक से अधिक शराब की बोतल लाते हुए पकड़ा जाता है तो यह माना जाएगा कि वह मुनाफा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति पर शराब की तस्करी का आरोप लग सकता है और उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
शराब की दुकान खुलने के समय में भी हुआ परिवर्तन
इसके अलावा, नए संशोधित कानून के तहत उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खुले रखने के समय में भी 4 घंटे की कटौती की गई है। इसके तहत अब दोपहर 12 बजे से और रात के 10 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इससे पहले, दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक खुले रखने का नियम था।
यह निर्णय विभिन्न आबकारी संघों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर लिया गया है। राज्य के एक्साइज विभाग ने कहा कि नए नियम से शराब के अवैध व्यापार की जांच में मदद मिलेगी और इससे कमाई पर कोई असर नहीं होगा।